लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में खान-पान की वस्तुओं में मिलावट के गंभीर मामलों पर कठोर कानून लाने की घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट या अन्य गंदी चीजों की मिलावट करने वाले दोषियों को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के तहत कठोर दंड दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक है, जिससे लोग खाद्य पदार्थों के विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के बारे में पूरी जानकारी रख सकें। इसके तहत विक्रेताओं के प्रतिष्ठान पर साइनबोर्ड और कर्मचारियों के पहचान पत्र अनिवार्य होंगे।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि खाद्य प्रतिष्ठानों में किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इसके अलावा, खाना बनाने और परोसने के दौरान सफाई के सख्त नियमों का पालन किया जाएगा।